जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) ऑनलाइन २०२५: घर बैठे आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया
जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) बनाना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल (DCCRS – Home Civil Registration System) लॉन्च किया है। यह प्रक्रिया पूरे देश (असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आदि) के लिए समान है। चाहे आपको नवजात शिशु के लिए प्रमाण पत्र बनवाना हो, या आपकी उम्र १८, २०, २५ वर्ष हो चुकी हो, यह तरीका सभी के लिए मान्य है। बच्चे का जन्म घर पर हुआ हो, सरकारी अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल में, सभी स्थितियों में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
वेबसाइट एक्सेस और अकाउंट बनाना (पहला चरण)
सबसे पहले, किसी भी ब्राउज़र में ‘DCCRS’ खोजें और ‘होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ (Home Civil Registration System, Government of India) वेबसाइट खोलें। इसके बाद आपको राइट कॉर्नर में ‘लॉगिन’ विकल्प पर क्लिक करके ‘जनरल पब्लिक’ चुनना होगा। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो ‘साइन अप’ पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं। यहाँ पर आपको अभिभावक (गार्जियन) के तौर पर अपना मूल विवरण (नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी) दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह विवरण केवल अकाउंट बनाने के लिए है; प्रमाण पत्र के लिए बच्चे का विवरण अलग से भरना होगा। रजिस्ट्रेशन सफल होने के बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और ओटीपी का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
आवेदन का प्रकार और बच्चे का विवरण (दूसरा और तीसरा चरण)
लॉगिन करने के बाद, आपको ‘बर्थ’ सेक्शन में जाना होगा। नवजात शिशु के लिए आवेदन करने हेतु ‘रिपोर्ट बर्थ’ चुनें, और यदि आपकी उम्र अधिक हो चुकी है तो ‘ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट’ विकल्प चुनें। ‘रिपोर्ट बर्थ’ चुनने पर, आपको सबसे पहले राज्य (उदाहरण के लिए बिहार), प्राथमिक भाषा (इंग्लिश) और माध्यमिक भाषा (हिंदी) चुननी होगी। इसके बाद बच्चे की जन्म की तारीख, समय और लिंग (जेंडर) दर्ज करें।
यदि बच्चे का नाम रख दिया गया है, तो उसका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दर्ज करें। यदि नाम नहीं रखा गया है, तो संबंधित बॉक्स पर टिक करने पर आपको सीधे माता-पिता का विवरण दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपको बच्चे के पिता और माता का पूरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (वैकल्पिक) दर्ज करना होगा।
पते का विवरण और जन्म स्थान (चौथा चरण)
यह चरण महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ दो प्रकार के पते दर्ज करने होंगे: पहला- बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता (जहाँ वास्तव में बच्चे का जन्म हुआ) और दूसरा- माता-पिता का स्थायी पता (परमानेंट एड्रेस)। यदि आपका वर्तमान और स्थायी पता समान है, तो आप ‘हाँ’ पर क्लिक करके पता ऑटो-फिल कर सकते हैं।
इसके बाद आपको ‘जन्म का स्थान’ (Place of Birth) चुनना होगा। आपको घर (Home), अस्पताल (Hospital) या अन्य (Other) में से एक विकल्प चुनना है। यदि आप ‘घर’ चुनते हैं, तो यह पूछा जाएगा कि क्या जन्म स्थान माता-पिता के पते जैसा ही है। यदि ‘अस्पताल’ चुनते हैं, तो आपको अस्पताल का नाम और पता दर्ज करना होगा।
सामाजिक-आर्थिक और अन्य जानकारी (पाँचवाँ और छठा चरण)
अगले चरण में आपको बच्चे के माता-पिता से संबंधित सामाजिक और आर्थिक जानकारी देनी होगी। इसमें माता-पिता का धर्म, शिक्षा योग्यता और व्यवसाय/पेशा चुनना होता है। साथ ही, माता की शादी के समय उम्र, बच्चे के जन्म के समय माता की उम्र और कुल जीवित बच्चों की संख्या की जानकारी भी देनी होती है। जन्म से संबंधित अन्य जानकारी में, आपको प्रसव के दौरान उपस्थित व्यक्ति का प्रकार (डॉक्टर/नर्स, पारंपरिक दाई, या रिश्तेदार/अन्य) चुनना होगा। यह विकल्प आपके द्वारा चुने गए ‘जन्म के स्थान’ पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, जन्म के समय बच्चे का वज़न और गर्भावस्था की अवधि (सप्ताह में) दर्ज करना अनिवार्य है।
दस्तावेज़ अपलोड, भुगतान और जमा करना (सातवाँ चरण)
इस चरण में आपको कुछ सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। पहचान पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण, और यदि जन्म अस्पताल में हुआ है, तो अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या जन्म का प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आपको भरे हुए विवरण की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी होगी। सब कुछ सही होने पर, ‘नियम और शर्तें’ स्वीकार करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक छोटा सा शुल्क (जैसे ₹१०) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान सफल होते ही आपको एक रसीद और ट्रैकिंग विवरण मिल जाएगा।
सत्यापन, स्वीकृति और डाउनलोड (आठवाँ चरण)
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद, आपकी अर्जी सत्यापन के लिए आपके नज़दीकी पंचायत या संबंधित रजिस्ट्रेशन यूनिट के पास जाती है। वे सत्यापन (Verification) के लिए आपके घर आ सकते हैं या ऑनलाइन ही आपके आवेदन को मंज़ूरी दे सकते हैं। यदि आपका आवेदन लंबे समय तक लंबित रहता है, तो आप सीधे अपने पंचायत या रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर अनुरोध कर सकते हैं। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर, आपको पंजीकृत ईमेल आईडी पर जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, या आप पोर्टल पर लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर पाएंगे।