प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना २०२५: मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। अब इस योजना का ‘उज्ज्वला ३.०’ (Ujjwala 3.0) नामक नया संस्करण लागू हो चुका है, और नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। जिन महिलाओं को अभी तक सरकार से मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला है, वे घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस योजना में, गैस कनेक्शन मिलने पर सरकार की ओर से ₹२,५०० की नकद सहायता (Cash Assistance) दी जाती है। इसमें सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit), गैस बर्नर और आवश्यक सहायक उपकरण (Accessories) का खर्च शामिल होता है, जिससे लाभार्थी को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदक को सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल (P.M.U.Y) पर जाना होता है। इस पोर्टल पर, ‘अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन’ (Apply for New Ujjwala Connection) विकल्प का चयन करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होती है। आवेदन शुरू करने से पहले, लाभार्थी को अपने क्षेत्र में सेवा और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इंडियन, भारत गैस या एचपी गैस—इन तीन प्रमुख कंपनियों में से किसी एक को चुनना होता है, जिससे वे कनेक्शन लेना चाहते हैं।
कंपनी का चयन करने के बाद, ‘उज्ज्वला ३ न्यू कनेक्शन’ विकल्प चुनकर आवेदक को अपने जिले और राज्य का नाम दर्ज करना होता है। इसके बाद ‘शो लिस्ट’ विकल्प पर क्लिक करने पर, संबंधित क्षेत्र के गैस वितरकों (एजेंसी) की सूची स्क्रीन पर दिखाई देती है। इस सूची में से अपने घर के पास की या अच्छी सेवा वाली एजेंसी का चयन करके आवेदन आगे बढ़ाया जाता है।
अगले चरण में, आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन (Verification) करना होता है। फिर ‘न्यू केवाईसी’ (New KYC) विकल्प चुनकर आगे बढ़ना होता है। इस अनुभाग में, आवेदक को अपने परिवार की पहचान के लिए राशन कार्ड का नंबर, साथ ही अपनी सामाजिक श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल) बतानी होती है। इसके बाद, आवेदक को खुद को छोड़कर, परिवार के १८ वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों की संख्या और उनके आधार कार्ड नंबर, उम्र और आवेदक से संबंध (जैसे पति) की जानकारी भरनी होती है।
इसके उपरांत, आवेदक (जो महिला परिवार की मुखिया है) को अपना व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम और जन्मतिथि भरनी होती है। ‘प्रूफ ऑफ एड्रेस’ (P.O.A) अनुभाग में पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल में से कोई भी एक वैध दस्तावेज चुनकर उसका नंबर बताना होता है और वर्तमान पते का विवरण भरना होता है। साथ ही, ‘प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी’ के तौर पर आधार कार्ड का नंबर डालकर उसे सत्यापित करना होता है।
इस पूरी प्रक्रिया में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सरकार से मिलने वाली सब्सिडी/अनुदान जिस खाते में जमा होना है, उस बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है। आवेदक का नाम (आधार के अनुसार), बैंक का आईएफएससी कोड, खाता संख्या और खाताधारक का नाम सही-सही भरना होता है। इसके बाद, ‘पैकेज सिलेक्शन’ में १४.२ किलो का बड़ा सिलेंडर चाहिए या ५ किलो का छोटा सिलेंडर, इसका चयन करना होता है और अंत में आवेदक ग्रामीण (Rural) क्षेत्र से है या शहरी (Urban), यह चुनकर पते का अंतिम विवरण भरना होता है।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें राशन कार्ड (Family Identity Document), आवेदक का आधार कार्ड (दोनों तरफ से), परिवार के १८ वर्ष से अधिक आयु के अन्य सदस्यों का आधार कार्ड, और ‘डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म’ (Deprivation Declaration Form) शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज ३०० केबी से कम आकार में स्कैन या फोटो खींचकर ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में आवेदक को अपनी पात्रता सिद्ध करने वाला घोषणा पत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
सभी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक ‘रिक्वेस्ट आईडी’ (Request ID) मिलती है। यह आईडी आगे की कार्यवाही के लिए नोट करके रखना आवश्यक है। यह आवेदन तुरंत वितरक के पास सत्यापन (Verification) के लिए भेजा जाता है। वितरक द्वारा सत्यापन पूरा होने के बाद, आवेदक को फोन या एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाता है। इसके बाद, आवेदक को संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर अंतिम फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है और मुफ्त गैस कनेक्शन, बर्नर और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करनी होती है।